जम्मू-कश्‍मीर में ‘डोमिसाइल’ के नियमों में सुधार होगा

जम्मू – जम्मू-कश्‍मीर को विशेष दर्जा प्रदान करनेवाली धारा ३७० हटाने का ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने बीते वर्ष किया था। इसके बाद राज्य में ‘डोमिसाइल’ के नए नियम जारी करके १५ वर्ष से अधिक समय से जम्मू-कश्‍मीर में रहनेवालों को अधिवास का प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) देने का मार्ग खुल गया। अब इन नियमों में अधिक सुधार करने का निर्णय किया गया है। इस सुधार के तहत जम्मू-कश्‍मीर के बाहरी क्षेत्र में स्थित नागरिकों के साथ विवाह करनेवाली माहिलाओं के बच्चों को भी जम्मू-कश्‍मीर के अधिवास का दाखिला प्राप्त करना संभव होगा। साथ ही जम्मू-कश्‍मीर के नागरिक से विवाह करनेवाली अन्य राज्यों से आनेवाली महिलाओं को भी राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।

j-k-domicileजम्मू-कश्‍मीर को विशेष दर्जा देनेवाली धारा ३७० के अनुसार अब तक जम्मू-कश्‍मीर के बाहरी राज्यों की व्यक्ति से विवाह करनेवाली महिलाओं को अपने खानदान की जायदाद में हक नहीं दिया जा रहा था। साथ ही ऐसी महिलाओं को राज्य का निवासी भी नहीं समझा जाता था। इस वजह से जम्मू-कश्‍मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार और नौकरी प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसी स्थिति का जम्मू-कश्‍मीर के नागरिकों से विवाह करनेवाली बाहरी राज्य की महिलाओं को भी सामना करना पड़ता था।

मार्च में अधिवास प्रमाणपत्र से संबंधित नियमों में सुधार किए गए और १५ वर्ष से जम्मू-कश्‍मीर में रहनेवालों को अधिवास का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा राज्य में बीते सात वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी यह प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन, इसमें जम्मू-कश्‍मीर के बाहरी राज्य में विवाह करके गई हुई महिलाओं के लिए और जम्मू-कश्‍मीर में विवाह करके आनेवाली महिलाओं के लिए यह प्रमाण पत्र देने का प्रावधान नहीं था।

j-k-domicileजम्मू-कश्‍मीर के लेफ्टनंट गवर्नर मनोज सिन्हा और प्रधान सचिव सुब्रमण्यम की बातचीत के बाद राज्य के अधिवास प्रमाण पत्र के नियमों में अधिक सुधार करने का निर्णय किया गया है। यह सभी प्रस्तावित सुधार अगले महीने तक पूरे होंगे, ऐसा अधिकारी ने कहा। अधिवास के प्रमाणपत्र के नियमों में हो रहे नए सुधारों की वजह से कश्‍मीरी महीलाओं के बच्चों को भी जायदाद में हिस्सा प्राप्त होगा और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का रास्ता भी उपलब्ध होगा। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्‍मीर के बाहरी राज्यों के नागरिक से विवाह करनेवाली कश्‍मीरी महिलाओं के बच्चों को यह लाभ प्राप्त होंगे।

इसी बीच, जून में नया डोमिसाइल कानून लागू होने के बाद अब तक १८.५२ लाख लोगों के ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ के आवेदन मंजूर किए गए हैं। साथ ही अब तक कुल २१.९९ लाख आवेदन प्राप्त होने की जानकारी सामने आ रही है। अधिवास का दाखिला प्राप्त हुए लोगों में से १९,५७१ लोग पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। इनके अलावा वाल्मिकी और गोरखा समुदाय के हज़ारों लोगों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है।

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