जम्मू-कश्‍मीर में अधिवास का दाखिला देने के अधिकार नायब तहसीलदार को प्रदान

jammu-kashmirश्रीनगर – जम्मू-कश्‍मीर में नए अधिवास कानून के तहत प्रदान हो रहे अधिवास के दाखिले मंजूर करने के अधिकार अब नायब तहसीलदार को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले यह अधिकार सिर्फ तहसीलदार के हाथों में थे। बीते साढ़े तीन महीनों में जम्मू-कश्‍मीर में १६.७९ लाख लोगों को अधिवास का दाखिला मंजूर होने की जानकारी हाल ही में प्रसिद्ध हुई थी। नायब तहसीलदार को भी अधिवास का दाखिला मंजूर करने के अधिकार प्राप्त होने से यह प्रक्रिया अधिक तेज़ होगी।

jammu-kashmirशनिवार के दिन जम्मू-कश्‍मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इस बैठक में जम्मू-कश्‍मीर प्रशासन ने अधिवास प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, २०२०, में सुधार किए गए हैं। इस बैठक के लिए उप-राज्यपाल के सलाहकार के.के.शर्मा, फारूक खान, महसूल विभाग के प्रमुख सचिव डॉ.पवन कोतवाल, उप-राज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतेश्‍वर कुमार मौजूद थे। इस दौरान उप-राज्यपाल ने इस कार्य का जाएज़ा किया। इसमें अधिवास प्रमाण पत्र पंजीकरण के डिजिटायज़ेशन की जानकारी भी प्राप्त की गई।

कुछ दिन पहले ही अधिवास प्रमाणपत्र के लिए तहसील दफ्तर में अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई थी। जम्मू-कश्‍मीर में अब तक मंजूर हुए अधिवास दाखिलों के डिजिटायज़ेशन की प्रक्रिया ३० सितंबर २०२० तक पूरी करने की सूचना भी की गई है।

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