अमरीका के न्यूयॉर्क शहर में नागरिकता ना होनेवालों को भी मतदान का अधिकार

वॉशिंग्टन – अमरीका के प्रमुख शहरों में से एक न्यूयॉर्क ने नागरिकता ना होनेवाले लोगों को मतदान का अधिकार बहाल करने का कानून पारित किया है। इस कानून के अनुसार न्यूयॉर्क में ३० दिनों से अधिक समय तक रहनेवाले ‘परमनंट रेसिडंटस्‌’ के अलावा शरणार्थी एवं वर्क परमिट प्राप्त लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा। यह लोग शहर के मेयर एवं सिटी कौन्सिल के सदस्यों का चयन करने के चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

मतदान का अधिकारअमरीका में सन २०२० में हुए राष्ट्राध्यक्ष पद के चुनावों में मतदान के दौरान भारी मात्रा में कदाचार होने के दावे सामने आए थे। उचित पहचानपत्र ना होनेवाले एवं पंजीकरण किए बिना हज़ारों मतदाताओं ने मतदान करने की बात स्पष्ट हुई थी। इस तरह हुए मतदान की वजह से चुनावों में हारने का आरोप पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया था। इस पृष्ठभूमि पर न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहर में यह कानून ध्यान आकर्षित कर रहा है।

नए कानून के अनुसार नागरिकता ना होनेवाले लोगों को फिलहाल सिर्फ स्थानीय चुनावों में ही मतदान का अवसर दिया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के चुनावों में इन मतदाताओं को मतदान का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन, इससे पहले हुए चुनावों में हुए कदाचार को देखें तो ऐसे मतदाताओं को राष्ट्रीय स्तर के मतदान के लिए पात्र साबित करने की कोशिश की जा सकती है, यह दावा विश्‍लेषकों ने किया है। मौजूदा आँकड़ों के अनुसार अमरीका की नागरिकता ना होनेवाले लेकिन, मतदान का अधिकार प्राप्त होनेवालों की संख्या आठ लाख से अधिक होने की संभावना है।

न्यूयॉर्क शहर में शरणार्थियों के साथ नागरिक ना होनेवालों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा था, तभी फ्लोरिडा, ऐरिझोना, अलाबामा जैसें राज्यों ने फिर भी नागरिकता ना होनेवाले लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त ना हो, इस तरह के प्रावधानों को मंजूरी देने की बात सामने आयी है।

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