जीएसटी’ द्वारा टैक्स का ऐलान; १ जुलाई से देशभर में लागू होगा

नई दिल्ली, दि. १९ : देश के इतिहास में सबसे बड़ा करसुधार माने जानेवाले ‘वस्तु और सेवा कर’(जीएसटी) कानून पर १ जुलाई से अमल करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है| ‘जीएसटी’ समिट ने अन्य वस्तु और सेवा पर लगने वाले टैक्स का दर निश्‍चित किया है| समिट ने किसी भी वस्तु पर कर बढ़ाया नहीं, बल्कि कई वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स कम किये है, ऐसा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है| सोना, चांदी, बायो डिझल आदि पर टैक्स का दर अभी तक निश्‍चित किया नहीं है, लेकिन उसका जल्द ही ऐलान होने वाला है|

अनाज, दूध जैसीं आवश्यक वस्तुओं पर सरकार ने कर लगाया नहीं है| साथ ही, १ जुलाई से ‘जीएसटी’ लागू होने के बाद इन वस्तुओं पर का मूल्यवर्धित कर (वैट) रद्द होने वाला है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतो में गिरावट आयेगी, ऐसा दावा किया जाता है|

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुआई में ‘जीसटी’ समिट की १४ वीं बैठक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को संपन्न हुई| इसमें कई वस्तुओं और सेवाओं पर के टैक्स दर के मामले में फैसला किया गया| १२११ वस्तुओं में से १२०५ वस्तुओं के टैक्स के दर के बारे में इस बैठक में निर्णय लिया गया| साथ ही, विलासी वस्तुओं पर सेस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार में एकवाक्यता दिखायी दी|

‘जीएसटी’ अंतर्गत झिरो, ५, १२ और २८ प्रतिशत ऐसी करश्रेणियाँ इससे पहले घोषित कर दी गई थीं| कौनसे वस्तुओं को कौनसी श्रेणी मिलेगी, इसके संकेत पहले ही दिये गये थे| आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ० से ५ प्रतिशत श्रेणी में रखे जायेंगे| इस वजह से इन वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रहेंगे, ऐसा ‘जीएसटी’ विधेयक संसद में रखते समय वित्तमंत्री जेटली ने कहा था| इसीके अनुसार ‘जीएसटी’ परिषद ने कर निश्तिच किये हैं, ऐसा दिख़ रहा है|

अनाज को ‘झिरो प्रतिशत’ करश्रेणी में रखा गया है| गेंहू, चावल, बार्ली, ओट्स, मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसे सभी अनाज और अनाज आटे पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगने वाला नहीं| वर्तमान में कुछ राज्य सरकारें अनाज पर मूल्यवर्धित टैक्स (वैट) लगाती हैं| लेकिन अब वह भी रद्द होनेवाला है| इस वजह से अनाज की कीमतें कम होंगी| दूध, दही, लस्सी, पनीर पर पहले की तरह किसी भी प्रकार का टैक्स लगने वाला नहीं| लेकिन अन्य दुग्धजन्य पदार्थों पर ५ से ८ प्रतिशत टैक्स लगने वाला है|

वर्तमान में ४०० वस्तुओं पर इस प्रकार की टैक्स छुट दी गई है| आरोग्य और शिक्षा सेवा को, टैक्स छूट रहने वाली सेवा की सूचि में रखा गया है| नारियल तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसीं वस्तुओं पर जीएसटी में १८ प्रतिशत टैक्स लगेगा| वर्तमान में इन वस्तुओं पर २८ प्रतिशत टैक्स लगता है| इसके कारण इन वस्तुओं का टैक्स भी कम होने वाला है| शक्कर, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर ५ प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया है|

प्रक्रिया होने वाले पदार्थों पर जीएसटी लगने वाला है| लेकिन पहले जो वैट और उत्पाद शुल्क लगता था, वह रद्द होने के कारण इन पदार्थों की कीमतों में कुछ हद्द तक कम ज़्यादा फ़र्क़ पड़ेगा| वर्तमान में कई सेवाओं और वस्तुओं पर कई प्रकार के टैक्स लग रहे हैं| लेकिन जीएसटी लागू हो जाने पर एक टैक्स लगनेवाला है, इससे कई वस्तुओं की कीमतें कम होंगी| जीएसटी समिट ने पान मसाला, खैनी, तंबाकू, सिगारेट पर बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला किया है| इसके कारण इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी| पान मसाले पर ६० प्रतिशत, तो तंबाकू पर ७१-२०४ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगने वाला है| ब्रैंडेड खैनी पर ७२ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगेगा|

गाड़ी पर जीएसटी के साथ उत्पाद शुल्क भी लगने वाला है| गाडी को जीएसटी की २८ प्रतिशत की करश्रेणी में रखा गया है| लेकिन इसमें गाड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाते समय तीन हिस्से किये गये हैं| छोटी गाड़ी पर १ प्रतिशत, मध्यम गाड़ी पर ३ प्रतिशत और आलिशान गाड़ी पर १५ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगेगा| आलिशान गड़ियों पर जीएसटी के साथ १५ प्रतिशत उत्पाद शुल्क पकड़कर कुल टैक्स ४३ प्रतिशत पर जाने वाला है| इस वजह से आलिशान गाड़ियाँ महँगी होनेवाली हैं| वहीं, छोटी गाड़ियो कीमतों में गिरावट आने वाली है|

नॉन एसी रेस्टॉरंट में बिल पर १२ प्रतिशत, एसी रेस्टॉरंट में बिल पर १८ प्रतिशत और पंचतारांकित रेस्टॉरंट में खाने के बिल पर २८ प्रतिशत जीएसटी लगने वाला है| निवासी होटल्स में १ हज़ार रुपये तक के रूम पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगने वाला नहीं| लेकिन १ हज़ार से २ हज़ार तक के रुम पर १२ प्रतिशत, ढ़ाई हज़ार से पाँच हज़ार तक के रुम पर १८ प्रतिशत और ५ हज़ार के आगे के रुम पर २८ प्रतिशत टैक्स लगेगा|

हवाई सफर में इकौनोमी क्लास के लिये ५ प्रतिशत और बिझनेस क्लास के लिये १२ प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा| वाहतूक सेवाओं पर ५ प्रतिशत टैक्स लगेगा| वर्तमान में ओला, उबेर जैसे वाहतूक सेवाओं पर ६ प्रतिशत टैक्स लगता है| नॉन एसी रेल यात्रा शुल्क पर झिरो प्रतिशत, वहीं एसी रेल यात्रा पर ५ प्रतिशत टैक्स लगता है| करीब ८१ प्रतिशत वस्तुओं पर १८ प्रतिशत और उससे भी कम लगाया गया है| केवल १९ प्रतिशत वस्तुओं पर सर्वाधिक २८ प्रतिशत टैक्स लगाया गया है|

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