नियम भंग कर रहें ऐमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को नोटीस

नई दिल्ली – अपने ‘ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म’ पर उत्पदानों के ‘मेड इन कंट्री’ की जानकारी साझा ना कर रहे ऐमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इन प्रमुख कंपनियों को केंद्र सरकार ने नोटीस बजाई हैं। जुलाई में केंद्र सरकार ने ‘ई-कॉमर्स’ कंपनियों के लिए नए नियम घोषित किए थे। इसमें जाली एवं खराब सामान की बिक्री करने पर कंपनियों के विरोध में कार्रवाई करने का प्रावधान था। इसके अलावा ‘ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म’ पर सभी उत्पादनों के साथ इन उत्पादनों का कौनसे देश में निर्माण हुआ है, यह जानकारी स्पष्ट रूप से देना आवश्‍यक किया गया था। लेकिन, यह कंपनियां इन नियमों का बखुबी से पालन ना करने की बात दिख रही है और इसी कारण इन कंपनियों को यह नोटीस थमाई गई है।

Amazon-flipcartभारत में ‘ई-कॉमर्स’ का कारोबार का काफी विस्तार हो रहा है। यह देखकर केंद्र सरकार ने ३० वर्ष पुराने ग्राहक सुरक्षा से संबंधित कानून में बदलाव किए थे। ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्र का बढ़ता विस्तार ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के हितों के लिए नए नियम तय किए गए थे। इसके अनुसार उत्पादनों की पूरी जानकारी साझा करना कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। इसमें ‘ई-कॉमर्स’ कंपनियों को ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ यानी संबंधित उत्पाद का किस देश में निर्माण हुआ है, इसकी जानकारी भी स्पष्ट तरीके से देना अनिवार्य किया गया है। इस वजह से ग्राहकों को ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादनों की पहचान करना आसान होगा।

भारत में चीनी उत्पादनों पर बहिष्कार करने की मुहिम चल रही है। भारतीय नागरिक चीनी सामान या चीन में तैयार हुए उत्पादनों से इन्कार कर रहे है। इस पृष्ठभूमि पर चायना मेड सामान की पहचान ठीक से हो इसी नज़रिये से यह नियम अहम साबित होगा। लेकिन, ऐमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न एवं वितरण मंत्रालय ने इन दोनों कंपनियों को नोटीस थमा कर १५ दिनों में जवाब देने को कहा है। साथ ही राज्यों को भी सभी ‘ई-कॉमर्स’ कंपनियां पालन कर रही है या नहीं, इस पर ध्यान रखने की सूचना की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.