ओमिक्रॉन वेरिएंट की पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र में नई नियमावली – नियम तोड़नेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई

मुंबई – ओमिक्रॉन इस कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ दुनिया में फैला है। भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की केंद्रबिंदु रहे महाराष्ट्र में इस कारण अधिक एहतियात बरते जा रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में हजारों यात्री प्रतिदिन विदेश से आते हैं। इस पृष्ठभूमि पर शनिवार को राज्य सरकार द्वारा संचार प्रतिबंध सख्त करने का फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने नई नियमावली जारी की होकर, नियम तोड़नेवालों पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी की जानेवाली है। नई नियमावली के अनुसार फिर से सभा-समारोहों की उपस्थिति पर मर्यादा लाई गई है। साथ ही, रेलवे समेत बस, रिक्षा, टैक्सी ऐसे सभी सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने के लिए संपूर्ण टीकाकरण भी बंधनकारक किया गया है। साथ ही, अगर किसी इमारत में एक भी कोरोना मरीज़ पाया गया, तो पूरी इमारत सील करने का फ़ैसला मुंबई महापालिका ने किया है।

ओमिक्रॉनकोरोना के नए वेरिएंट के खतरे की पृष्ठभूमि पर चिंताएँ बढ़ीं हैं। कोरोना के नए मरीज़ पाने का प्रमाण कम होने के बाद संचार प्रतिबंध शिथिल किए गए थे। लेकिन नए वेरिएंट के खतरे को मद्देनज़र रखकर कुछ नियम फिर से सख्त किए गए हैं। इसके अनुसार अब सिनेमा, नाट्यगृहों में ५०% ही उपस्थिति होनेवाली है। साथ ही, बंद सभागृहों में होनेवाले कोई भी कार्यक्रम क्षमता के ५०% उपस्थिति से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मैदान तथा लोन में होनेवाले समारोहों को २५% उपस्थिति की शर्त रखी गई है। उसी प्रकार, टिकट होनेवाले अथवा ना होनेवाले किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए पूरा टीकाकरण अर्थात टीकों के दोनों डोस लगाना बंधनकारक होगा। मॉल, दूकान और अन्य स्थानों पर कर्मचारियों का पूरा टीकाकरण हुआ होना चाहिए, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है।

रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने के लिए भी पूरा टीकाकरण बंधनकारक किया गया है। इसके अनुसार रिक्षा, टैक्सी में संपूर्ण टीकाकरण हुए यात्रियों को ही लिया जायें, ऐसा स्पष्ट रूप में कहा गया है। सबूत के तौर पर टीकाकरण का प्रमाणपत्र अथवा राज्य सरकार ने दिए हुए युनिवर्सल पास का इस्तेमाल करें, ऐसा राज्य सरकार ने घोषित किया है। सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क अथवा अन्य नियम तोड़ने पर ५०० रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही, अगर संस्थाओं द्वारा नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ५० हज़ार का जुर्माना भरना पड़ेगा।

इससे पहले राज्य के प्रधान सचिव ने बैठक बुलाकर परिस्थिति का जायज़ा लिया। मुंबई महापालिका और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय रखकर राज्य सरकार काम कर रही है, ऐसा प्रधान सचिव ने कहा है। विदेश से मुंबई में आनेवाले यात्रियों के लिए ७२ घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट बंधनकारक है। साथ ही, दक्षिण अफ्रीका से आया कोई भी यात्री अगर पॉजिटिव पाया गया, तो उसे क्वॉरेंटाइन किया जानेवाला है। साथ ही, उसके नमूने फौरन जिनोम परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published.