दो हज़ार रुपए के नोट वापस लेने का रिज़र्व बैंक का ऐलान – फिलहाल यह नोटस्‌ अभी भी वैध होने की बात स्पष्ट

नई दिल्ली – रिज़र्व बैंक ने दो हज़ार रुपए के नोट वापस लेने का निर्णय घोषित किया है। बैंकों को दो हज़ार रुपए के नोटों का कारोबार तुरंत रोक कर २३ मई से ३० सितंबर के दौरान यह नोट स्वीकार करके इसके बदले में अन्य चलन के नोट प्रदान करने की सूचना रिज़र्व बैंक ने की है। इसका मतलब दो हज़ार रुपए की नोट रद्द हुई, यह नहीं होता। अभी भी यह नोट वैध ही हैं, ऐसा खुलासा भी रिज़र्व बैंक ने किया है। वर्ष २०१८-१९ साल से दो हज़ार रुपए के नोटों की छपाई बंद हैं। इस वजह से मौजूदा समय के कारोबार में इस नोट का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसपर रिज़र्व बैंक ने ध्यान आकर्षित किया।

दो हज़ार रुपएवर्ष २०१६ में १ हज़ार और पांच सौ रुपए के नोट चलन से बाहर करने का निर्णय किया था। इसके बाद पहले के नोट बदले जाने तक के दौरान कारोबार में असुविधा ना हो इसके लिए दो हज़ार रुपए के नोट छापकर रिज़र्व बैंक ने इसे चलन में लाया था। उस समय की ज़रूरत के मद्देनज़र दो हज़ार रुपए के नोट छापने का निर्णय किया था। लेकिन, वर्ष २०१८-१९ से दो हज़ार रुपये के नोटों की छपाई बंद की गई थी। मौजूदा चलन में इस्तेमाल हो रहे ८९ प्रतिशत दो हज़ार के नोटों की छपाई वर्ष २०१७ से पहले हुई हैं। इन नोट का अवधि खत्म हो रहा था, यह जानकारी भी इस अवसर पर रिज़र्व बैंक ने प्रदान की।

मौजूदा समय में दो हज़ार रुपए के नोटों का इस्तेमाल कम हुआ है, इस पर भी रिज़र्व बैंक ने ध्यान आकर्षित किया है। वर्ष २०१८ में देश में ६.७३ लाख करोड़ रुपए मुल्य के यानी ३७.३ प्रतिशत दो हज़ार रुपए के नोट चलन में थी। लेकिन, ३१ मार्च, २०२३ तक यही मात्रा ३.६२ लाख करोड़ तक यानी कुल १०.८ प्रतिशत कम हुआ हैं, ऐसा रिज़र्व बैंक ने जारी की हुई सूचना में दर्ज़ है। इस वजह से यह नोट वापस लेने के बाद कारोबार पर काफी बड़ा असर होने के आसार ना होने की बात रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट की है।

२३ मई से बैंक हर एक से २० हज़ार रुपए मूल्य के दो हज़ार रुपए के नोट बदल दे सकेंगे और इन नोटों के डिपॉझिट भी स्वीकार सकेंगे, ऐसा रिज़र्व बैंक ने अपनी सूचना में कहा हैं।

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