विदेश से निधि स्वीकारनेवाले स्वयंसेवी संस्था निर्धारित बैंक मे खाते खोले- केंद्र सरकार की सुचना

नई दिल्ली : विदेश से निधि प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं को २१ जनवरी २०१८ तक सरकार ने घोषित किए ३२ बैंकों में किसी एक बैंक में खाता खोलना के सूचना केंद्र सरकार ने दी है। इसकी वजह से पारदर्शकता बढ़ेगी, ऐसा कहकर इस व्यवहार की प्रक्रिया अधिक सुलभ होगी ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है।

विदेश से स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलनेवाले निधि के बारे में पिछले कई वर्षों से लगातार संदेह व्यक्त हो रहा था एवं उसपर आक्षेप जताया जा रहा था। इन में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने अवैध रूप से विदेश से आने वाले निधि स्वीकारने की शिकायतें सामने आई थी। इस पर सरकार ने कारवाई की है। उसके बाद ऐसे अवैध व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को ३२ बैंकों में किसी एक बैंक में खाता खोलने की सूचना दी है।

इस के लिए ४ हफ्तों का अवधि दिया गया है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में सूचना जारी की है। स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाला निधि देश विरोधी कारवाई के लिए उपयोग में ना आए इस के लिए यह उपाय योजना किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। इसे पहले देश के कई महत्वपूर्ण प्रकल्पों को स्थानिय के साथ अन्य गटो से विरोध किया जा रहा था। विदेश से आने वाले आर्थिक सहायता के बल पर यह विरोध तीव्र किया जा रहा था ऐसा स्पष्ट हुआ था। इस बात पर केंद्र सरकार ने ध्यान केन्द्रित किया है।

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