‘चुनाव कानून संशोधन विधेयक’ लोकसभा में पारित – मतदाता पहचानपत्र आधारकार्ड से जोड़ा जाएगा

नई दिल्ली – बोगस मतदाताओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने मतदाता का पहचानपत्र और आधारकार्ड लिंक करने का निर्णय किया है। इसके लिए ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक’ लोकसभा में पेश किया गया। प्रचंड़ गदर में यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। मतदाता पहचानपत्र और आधारकार्ड लिंक करने के साथ ही इस विधेयक में और भी कुछ प्रावधान हैं। इसकी वजह से मतदाता को सूचि में नाम दर्ज़ करने के लिए लंबे समय तक प्रतिक्षा करने की ज़रूरत नहीं रहेगा।

‘चुनाव कानून संशोधन विधेयक’मतदाता सूचि में पारदर्शिता लाने के साथ बोगस नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग ने ही मतदाता पहचानपत्र आधारकार्ड से लिंक करने की सिफारीश की थी। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने ‘चुनाव कानून संशोधन विधेयक-२०२१’ पेश किया है। लंबे समय तक प्रतिक्षा में रहे चुनावी संशोधन के हिस्से के तौर पर इस विधेयक को देखा जा रहा है। एक से अधिक स्थान के मतदाताओं की सुचि में नाम दर्ज़ होने के साथ किसी व्यक्तिके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र होने जैसी बाते मतदाता पहचान पत्र आधारकार्ड से लिंक करने पर टाली जा सकेगी। मतदाताओं की सुचि अपडेट होगी और सुचि से बोगस नामों को हटाया जाएगा, इस नज़रिये से यह विधेयक काफी अहम साबित होगा।

‘चुनाव कानून संशोधन विधेयक’लेकिन, इस विधेयक को कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया हैं। इससे राईट ऑप प्रायवसी यानी गोपनीयता के बुनियादी अधिकारों को खतरा होगा, यह दावा विपक्षी दलों ने किया हैं। यह विधेयक परीक्षण के लिए स्थायी समिती के सामने रखने की माँग संसद में की गई। सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश करने के बाद काफी गदर हुआ। लेकिन, इसी बिच चर्चा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने माध्यमों से बातचीत करते हुए नए विधेयक में अन्य कुछ प्रावधान होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। मौजूदा स्थिति में १८ वर्ष पूर्ण होने के बाद भी मतदाताओं की सूचि में नाम दर्ज़ के लिए कुछ अवधि का प्रावधान है। २ जनवरी तक नए मतदाता सूचि में नाम दर्ज़ नहीं हुआ तो फिर से एक वर्ष तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है। लेकिन, संशोधित विधेयक के प्रावधान के अनुसार मतदाता सूचि में नाम दर्ज़ कराने के लिए साल में चार अवसर प्राप्त होंगे, इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया।

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