१०० करोड़ से अधिक कारोबार कर रहीं कंपनियों के लिए ‘ई-चालान’ अनिवार्य

नई दिल्ली – १०० करोड़ रुपयों से भी अधिक कारोबार करनेवाली कंपनियों तथा कारोबारियों को ‘बिज़नेस २ बिज़नेस’ (बी२बी) व्यवहार करने के लिए १ जनवरी से ‘ई-इन्वॉईस’ अनिवार्य किया गया है। इस वजह से करों की चोरी पर रोक लगेगी, यह दावा किया जा रहा है। अक्तूबर महीने में ही, सालाना ५० करोड़ रुपयों से भी अधिक कारोबार करनेवाली कंपनियों के लिए ‘ई-चालान’ अनिवार्य किया गया था। लेकिन, अब ‘ई-चालान’ की व्यवस्था का दायरा बढ़ाया गया है।

‘ई-चालान’

देश में १ अक्तूबर से ‘ई-चालान’ की व्यवस्था शुरू की गई। शुरू में ५०० करोड़ कारोबार की कंपनियों को ‘ई-चालान’ अनिवार्य किया गया था। इसके बाद अब सालाना १०० करोड़ रुपयों का कारोबार करनेवाली कंपनियों एवं कारोबारियों के लिए ‘ई-चालान’ अनिवार्य करने का निर्णय किया गया है। व्यापार-सुलभता की ओर देश कर रहें सफर में यह एक अहम चरण होने का मत व्यक्त किया जा रहा है।

१ जनवरी से नए नियम लागू हो रहे हैं। अर्थात् कंपनियों के हाथ में ५० दिनों की अवधि है। इसके बाद उनके लिए ‘ई-चालान’ आवश्‍यक रहेगा। इस दौरान इन कंपनियों को नियमों का पालन करने मे सक्षम होने के लिए आवश्‍यक व्यवस्था और ‘आयटी’ प्रणाली तैयार करनी होगी। १ अक्तूबर से ८.४ लाख ‘ई-चालान’ के साथ शुरू हुई इस व्यवस्था ने धीरे धीरे गति बढ़ाना शुरू किया और ३१ अक्तूबर के दिन इस यंत्रणा से एक ही दिन में ३५ लाख ‘ई-चालान’ दर्ज़ हुए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल (सीबीआयसी) ने यह बात स्पष्ट की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.