नाबालिग लड़की पर अत्त्याचार करने वालों को फांसी; लोकसभा में विधेयक संमत

नई दिल्ली – १२ साल के नीचे की उम्र की लड़की पर अत्त्याचार करने वाले अपराधियों को २० साल की उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा देने वाले विधेयक लोकसभा में मंजूर किया गया है। केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका स्वागत किया है और इस वजह से नाबालिग लड़कियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया है।

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महिलाओं पर अत्त्याचार करने वाले अपराधी को सजा का प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में है। लेकिन नाबालिग लड़कियों पर सामूहिक अत्त्याचार करने वाले नराधमों को कठोर सजा देने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। इसीलिए इस सन्दर्भ में सुधार विधेयक लोकसभा में रखा गया था। इस पर चर्चा हुई और यह संशोधित विधेयक संमत किया गया है। इस विधेयक का कानून में रूपांतरण होने के बाद १२ साल की उम्र के नीचे की लडकी पर अत्त्याचार करने वाले को कम से कम २० साल की उम्रकैद की सजा हो सकती है। साथ ही इस अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है।

अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने इस सन्दर्भ में अध्यादेश निकाला था। लेकिन पिछले हफ्ते में लोकसभा में इस सन्दर्भ में विधेयक रखकर घटनात्मक प्रावधान करने के लिए कदम उठाए गए थे। हाल ही में नाबालिग लड़कियों पर होने वाली अत्त्याचार की भयानक घटनाओं में देश भर में बढ़ोत्तरी होने की बात सामने आई है। देश में खलबली मचाने वाली इन घटनाओं की पृष्ठभूमि पर इन अपराधों को कठोर सजा सुनाने वाले कानून की आवश्यकता थी, ऐसा दावा किरेन रिजिजू ने किया है।

लोकसभा के उपसभाध्यक्ष तंबी दुराई ने इस संशोधित विधेयक का स्वागत किया है और उसे अधिकाधिक प्रसिद्धि देने का आवाहन किया है।

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