दुकान और होटल २४ घंटे शुरू रह सकते हैं- महाराष्ट्र सरकार का आध्यादेश

नागपुर: राज्य के मॉल्स दुकान होटल अब २४ घंटे शुरू रहेंगे, इस बारे में राज्य सरकार ने जारी किए अध्यादेश बुधवार से लागू हुआ है। इन में बार, मद्य विक्री करने वाले दुकान और पब्स को दूर रखा गया है। इस निर्णय का व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है। लगभग २२ लाख उद्योजको को इस निर्णय का फायदा होने वाला है, जिस से रोजगार भी बढ़ेगा ऐसा दावा किया जा रहा।

मॉल्स दुकान होटल

पिछले विधानसभा अधिवेशन में इस संदर्भ में विधेयक मंजूर किया गया था। पर तत्कालीन अधिवेशन में मंगलवार को महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। उसके अनुसार राज्य सरकार ने अध्यादेश निकलते हुए कानून यह बुधवार से जारी किया है। यह निर्णय क्रांतिकारी हो होने की बात मानी जा रही है।

जब ऑनलाइन व्यवसाय चौबीसों घंटे शुरू हो सकता है, तो दुकान को भी २४ घंटे शुरू रखने की अनुमति मिली, ऐसी व्यापारी लोगों की मांग थी। यह विषय अनेक बार चर्चा में आया था, पर सुरक्षा, पुलिस पर होने वाला भार इसका विचार करके इस बारे में निर्णय टाला जा रहा था। पर केंद्र सरकार ने २ दिनों पहले इसके लिए पहल की थी। इस संदर्भ में विभिन्न सरकारी विभाग से रिपोर्ट एवं सूचना मंगाए गए थे। फैक्ट्री एक्ट अंतर्गत न होने वाले दुकान, मॉल्स, होटल, २४ घंटे शुरू रखने का निर्णय पिछले वर्ष राज्यों को दिए गए थे।

इस अध्यादेश के अनुसार दुकानदारों को २४ घंटे दुकान अगर शुरू रखने है, तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। ऐसे दुकानदारों को तीन शिफ्ट में कर्मचारियों का विभाजन करना होगा। तथा कर्मचारियों को हफ्ते की १ दिन छुट्टी देना बंधनकारक होगा। इन नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों को बड़ा दंड भरना होगा, ऐसी जानकारी कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील ने दी है।

१० से कम कर्मचारी होने वाले दुकान एवं व्यवसाय को को इस से पहले गुमास्ता परवाना लेना बंधनकारक था। पर अब यह परवाना लेने की आवश्यकता नहीं। पर ऐसे दुकानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। नियमों में किए इस शिथिलता का फायदा २२ लाख व्यवसायिको को होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। मुंबई, पुणे एवं अन्य प्रमुख शहरों में इस निर्णय की वजह से व्यवसाय एवं रोजगार बढ़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है।

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