देश के २० राज्यों में ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना लागू

नई दिल्ली – ‘एक देश एक राशन कार्ड’ यह महत्त्वाकांक्षी योजना २० राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में १ जून से लागू हुई। अगस्त महीने में और तीन राज्यों में इस योजना पर अमल शुरू होगा; वहीं, ३१ मार्च २०२१ तक उर्वरित राज्यों में भी इस योजना पर अमल शुरू होनेवाला है। इस योजना के चलते, लाभार्थी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा क़ानून के अनुसार देश के किसी भी रेशन दूकान से अनाज खरीद सकते हैं।

Ration Cardजनवरी महीने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण और गुजरात इन चार राज्यों में प्रायोगिक तत्व पर यह सुविधा शुरू की गयी थी। उसके बाद अन्य आठ राज्यों का समावेश किया गया था। वहीं, अब ओडिशा, सिक्कीम और मिझोरम ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में सहभागी हुए होने के कारण अब २० राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना पर अमल शुरू हुआ है, ऐसी जानकारी केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने दी।

‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने के कारण स्थलांतर करनेवाले मज़दूरों को इस योजना का बड़ी मात्रा में लाभ मिलेगा। इस निर्णय के कारण, स्थलांतर करनेवाले मज़दूरों को खाद्यान्न सुरक्षा मिलनेवाली होकर, सिर्फ़ अपने इलाक़े की खाद्यान्नवितरण दूकान से ही अनाज खरीदना बंधनकारक नहीं रहेगा। लाभार्थी किसी भी राशन दूकान से अनाज खर्रेद सकते हैं। बायोमेट्रिक अथवा आधार वैधता जाँचने बाद उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जानेवाला है।

फिलहाल २० राज्यों में यह योजना शुरू की जा रही होकर, ३१ मार्च २०२१ से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना पर अमल किया जायेगा। इस योजना का लाभ देश के ८१ करोड़ नागरिकों को मिलेगा। साथ ही, इस योजना के कारण राशन दूकानदारों की मनमानी और अनाज चोरी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना शुरू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड कायम रहनेवाला है, यह बात केंद्र सरकार ने इससे पहले ही स्पष्ट की थी। केवल पुराने राशन कार्ड को नियमों के अनुसार अपडेट किया जानेवाला है।

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