पीएफ में से ऍड्वान्स् रक़म निकाल सकते हैं

नयी दिल्ली – कोरोनावायरस का फैलाव रोकने के लिए देशभर में लॉकडाऊन किया होने के कारण नागरिकों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पार्श्वभूमि पर, नौकरदारों को भविष्य निर्वाह निधि (ईपीएफ) के अपने खाते से रक़म निकालने की सहूलियत सरकार ने दी है। करोड़ों ईपीएफ धारकों के लिए यह बहुत बड़ी राहत साबित हो रही है। 

          भविष्य निर्वाह निधि से रक़म निकाली ज सकें इसलिए कामगार और रोज़गार मंत्रालय ने पीएफम ले नियमों में बदलाव किये हैं। नये सुधारों के अनुसार तीन महीने का मूल वेतन और महँगाईभत्ता इनकी एकत्रित रक़म अथवा कामगारों के खाते में कुल जमा राशि की 75 प्रतिशत इनमें से जो कम होगी, उतनी रक़म खातेधारक निकाल सकते हैं। वैसे ही, यह रक़म पुन: खाते में जमा करना बंधनकारक नहीं होगा।

       रविवार की रात को बुलायी गयी बैठक में यह निर्णय लिया गया होकर, इसकी अधिसूचना जारी की गयी है। इसके लिए यूनिफाईड नंबर पोर्टल पर लॉगइन करके दावे के संदर्भ में ऍप्लिकेशन देना पड़ेगा। सदस्यों से आये ऍप्लिकेशन पर फ़ौरन उचित कार्यवानी करने के आदेश कामगार भविष्य निर्वाह निधि संगठन ने सभी प्रादेशिक कार्यालयों को दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.