नये क़ानून के अनुसार २५ हज़ार लोगों को जम्मू-कश्मीर का ‘डोमिसाईल’

श्रीनगर – जम्मू-कश्मीर के निवासी नियम में बदलाव करके नया डोमिसाईल नियम लागू किया जाने के बाद, अब तक २५ हज़ार नागरिकों को ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट’ दिया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में धारा-३७० हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद कर दिया गया था। उसके बाद इस साले के मार्च में यहाँ पर लागू किये गए नये ‘डोमिसाईल’ क़ानून की ओर, उसके बाद के केंद्र सरकार के सबसे बड़े ऐतिहासिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा था। इससे जम्मू-कश्मीर के बाहर जन्में, लेकिन यहाँ पिछले ७ से १५ सालों से रहनेवाले लोगों को, जम्मू-कश्मीर का निवासी होने का सर्टिफ़िकेट मिलने का मार्ग खुला हुआ था। साथ ही, ऐसा निवासी प्रमाणपत्र मिलने के लिए पात्र होनेवाले लोगों को यहाँ मालमत्ता की ख़रीद करने का अधिकार भी मिलनेवाला है।

Jammu-kashmir-Domicileकेंद्र सरकार ने पिछले साल के अगस्त महीने में जम्मू-कश्मीर में धारा-३७० हटाकर, इस राज्य का विशेष दर्जा निकाल दिया था। उसके बाद निवासी क़ानून में बदलाव करके केंद्र सरकार ने बड़ा फ़ैसला किया था। ३१ मार्च को जम्मू-कश्मीर इस केंद्रशासित प्रदेश के लिए निवासी प्रमाणपत्र के संदर्भ में गॅजेटरी अधिसूचना जारी की गयी थी। उसके बाद निवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन मँगाये गए थे। ३३,१७५ नागरिकों ने नये नियम के अनुसार निवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किये थे। इनमें से ३२ हज़ार आवेदनपत्र जम्मू विभाग के १० ज़िलों से किये गए थे। वहीं, कश्मीर से केवल ७२० आवेदन किये गए थे। श्रीनगर में से प्रमाणपत्र के लिए ६५ आवेदन किये गए थे। लेकिन श्रीनगर में अभी तक एक भी प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के निवासी प्रमाणपत्र के नियम में बदलाव किये गए होने के कारण, जम्मू-कश्मीर में १५ साल से अधिक समय निवास किये नागरिकों समेत, यहाँ की शैक्षणिक संस्थाओं में ७ साल शिक्षा अर्जित किये और दसवीं-बारहवीं की परीक्षा दिये हुए छात्र, कश्मीर के निवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियम के अनुसार इन सबको इस राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र दिया जा रहा है।

अखिल भारतीय सेवा, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बैंक तथा स्वायत्त संस्थाओं में नौकरी करते हुए कश्मीर में १५ साल से अधिक समय से रह रहें लोगों को निवासी होने का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। साथ ही, उनके बच्चों को भी यह अधिकार प्राप्त होनेवाला है। जम्मू-कश्मीर में पढ़ाई की होने के बावजूद भी यहाँ पर नौकरी प्राप्त करने में कई मुश्किलों का सामना कर ना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ के अधिकारियों के बच्चें तथा अन्य छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतें नहीं आयेंगी। जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ आयएएस अधिकारी नवीन चौधरी को यह प्रमाणपत्र दिया गया होकर, जम्मू-कश्मीर का निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करनेवाले चौधरी ये बाहर के राज्य के पहले नागरिक बने हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.