कोरोना पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध – शनिवार और रविवार को लॉकडाऊन

मुंबई – रविवार के दिन कोरोना की महामारी से महाराष्ट्र में २२२ लोगों ने दम तोड़ा। वहीं, रविवार को राज्य में पाए गए कोरोना के मरीजों की संख्या ५७ हज़ार के पार गई है। इस महामारी का फैलाव चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है, ऐसे में राज्य सरकार ने कड़े प्रतिबंधों की दिशा में गतिविधियाँ शुरू कीं हैं। इसके अनुसार सुबह के समय जमावबंदी और रात ८ बजे के बाद संचारबंदी लागू की जानेवाली है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। साथ ही, प्राइवेट कंपनियों के आस्थापन ‘वर्क फ्रॉम होम’ की व्यवस्था फिर से शुरू करें, ऐसी सूचना स्वास्थ्यमंत्री ने की है। इसीके साथ, सरकारी कार्यालय भी ५० प्रतिशत इतनी क्षमता से चालू रखे जानेवाले होकर, शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन लागू किया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्यमंत्री ने कहा है।

कड़े प्रतिबंध

राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक रविवार को संपन्न हुई। पिछले दो दिनों से, क्या राज्य में फिर से लॉकडाऊन होगा, ऐसी चर्चा शुरू थी। कोरोना की महामारी नियंत्रण में न आते हुए, उसका फैलाव तेज़ी से हो रहा है। इसका जबरदस्त तनाव राज्य की स्वास्थ्य यंत्रणा पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में, फिर से लॉकडाउन करके कोरोना की महामारी को नियंत्रण में लाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन यह विकल्प कई लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर करने वाला साबित होगा, ऐसी चेतावनी कुछ लोगों द्वारा दी जा रही है। उसके बजाय, कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके कोरोना की महामारी को काबू में लाने की कोशिश कीजिए, ऐसी सलाह राज्य सरकार को दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा क्या फैसला किया जाता है, इसपर सभी लोगों की नजरें टिकी हुईं थीं।

इस पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे ने, मंत्रिमंडल में कोरोना की महामारी पर हुई चर्चा और फैसले की जानकारी माध्यमों को दी। सुबह के समय जमावबंदी और रात ८ बजे के बाद संचारबंदी लागू की जानेवाली है, ऐसा स्वास्थ्यमंत्री ने कहा। साथ ही, मॉल्स, बार तथा रेस्टॉरंट बंद करने की बहुत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा स्वास्थ्यमंत्री टोपे ने की। लेकिन रेस्टॉरंट्स को ‘टेक अवे’ अर्थात पार्सल देने की सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। थिएटर्स, सलून तथा जीम भी बंद रखे जानेवाले हैं। राजनीतिक कार्यक्रम और सभाएँ इनपर अस्थाई रूप में पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन आवश्यक एहतियात बरतकर उद्योग शुरू रखे जायेंगे, ऐसा स्वास्थ्यमंत्री ने कहा। साथ ही, राज्य में कंस्ट्रक्शन उद्योग भी चालू रखा जानेवाला है ।

सब्जी मंड़ी तथा अन्य मार्केट बंद नहीं रखे जायेंगे। लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, इसका खयाल रखा जाएगा, ऐसा राजेश टोपे ने कहा। सिनेमा और टीवी सीरियल्स का शूटिंग, जितना हो सकें, उतने कम मनुष्यबल के साथ करने की सूचना की गई है। रेल्वे, बस, टॅक्सी और रिक्षा यातायात कुछ निर्बंधों के साथ शुरू रखी जानेवाली है। आसनक्षमता जितने ही यात्री, रेलवे और बस से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही, टैक्सी और रिक्शा से दो ही यात्री प्रवास कर सकते हैं।

कोरोना की महामारी के संदर्भ में जारी किए गए इन तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर, लगभग ५०० रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिन हाउसिंग सोसायटियों में पाँच से अधिक मरीज पाए जायेंगे, उन सोसायटियों को ‘कंटेन्मेंट झोन’ घोषित किया जाएगा। रात के समय हालाँकि संचारबंदी लागू की गई है, फिर भी अत्यावश्यक सेवाएँ जारी रहेंगी, ऐसा स्वास्थ्यमंत्री ने स्पष्ट किया। लेकिन शनिवार और रविवार को लागू किए जानेवाले लॉकडाउन में, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सबकुछ बंद रहेगा, ऐसा राजेश टोपे ने स्पष्ट किया।

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