केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किए लॉकडाउन के कुछ नियम शिथिल – पर अंतिम निर्णय राज्य की सरकारें करेंगी

नई दिल्ली, दि. २५ (वृत्तसंस्था) – देश में कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या बढकर ७७९ तक जा पहुंची है और मरीज़ों की संख्या बढकर २५ हजार से भी अधिक हुई हैं। देश में इस महामारी के संक्रमित मरीज़ों की संख्या में बढोतरी हो रही हो, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज झोन में लॉकडाउन के नियमों में अधिक सहूलियत देने का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। हॉटस्पॉट, कंटेन्मेंट झोन की दूकानें, बाजार और मॉल्स को छोड़कर अन्य दूकानें शुरू करने की अनुमति गृह मंत्रालय ने प्रदान की है और इससे संबंधित आदेश शुक्रवार की रात जारी किए गए हैं। पर, यह सहूलियत जारी करने से संबंधित अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा, यह भी केंद्र ने स्पष्ट किया है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इससे पहले ग्रीन और ऑरेंज झोन में उद्योग, सामान की यातायात, खेती से संबंधित हथियार एवं खाद की दूकानें कुछ शर्तों पर शुरू करने की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही, दो दिन पहले मोबाईल के रिचार्ज, पंखें और स्कूली किताबों की दूकानों को लॉकडाउन में सहुलियत प्रदान की गई थी। शुक्रवार के दिन लॉकडाउन के नियमों में और भी सहूलियत देने का निर्णय हुआ है।

महापालिका और नगरपालिका क्षेत्र के बाजार और इन क्षेत्रों की दूकान, रेड झोन में स्थित दूकानों को छोड़कर अन्य जगहों पर स्थित पंजीकृत दूकानें शुरू करने की अनुमति दी गई है। मोबाईल फोन, हार्डवेअर, गारमेंट भी शुरू करना अब संभव होगा। लेकिन मॉल, मद्य, सिगारेट की दूकानें बंद ही रहेंगी। सलून और रेस्टॉरंट शुरू करने की भी अनुमति अभी प्रदान नहीं की गई है। साथ ही, कॉमर्स कंपनियों को जीवनावश्‍यक सामान के अलावा अन्य चीजों की सप्लाई करने पर पाबंदी कायम रखी गई है। जो दूकानें शुरू कीं जाएँगी, वहाँ पर ५० प्रतिशत कामगार ही काम कर पाएँगे और सोशल डिस्टंसिंग का कड़ा पालन करना होगा, यह बात गृह मंत्रालय ने स्पष्ट की है।

इसी बीच, इससे संबंधित अंतिम निर्णय राज्य सरकार का रहेगा। लेकिन कुछ राज्यों की सरकारों ने, अभी लॉकडाउन में सहूलियत देने के विषय में निर्णय नहीं किया है। महाराष्ट्र, पंजाब की सरकारों ने इससे संबंधित निर्णय सोचविचार के बाद करने के संकेत दिए हैं।

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