लॉकडाऊन १७ मई तक जारी रहेगा

नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था) – देश में लॉकडाऊन और दो हफ़्तों से बढ़ाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इस दौर में, रेड और ऑरेंज झोन्स में कोरोनावायर के संक्रमण की शृंखला तोड़ने के लिए नीतियाँ बनायीं गयीं हैं। उसके अनुसार, रेड झोन में अधिक सख़्ती से लॉकडाऊन के नियमों का पालन किया जानेवाला होकर, रेड झोन तथा ऑरेंज झोन के कंटेनमेंट क्षेत्र में घर-घर में जाकर कोरोना का टेस्टिंग किया जायेगा। लेकिन ग्रीन झोन में आनेवाले ज़िलों में लॉकडाऊन के नियम शिथिल किये जायेंगे।

देश में चौबीस घंटों में कोरोनावायरस से ७३ लोगों की मृत्यु हुई; वहीं, तक़रीबन दो हज़ार नये मरीज़ पाये गए हैं। इससे देश में इस संक्रमण से मरनेवालों की संख्या १,१४७ पर गयी होकर, कुल मरीज़ों की संख्या ३५ हज़ार के पार गयी होने की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। लेकिन इस जानकारी में शुक्रवार के दिनभर में विभिन्न राज्यों में फ़ँसे मरीज़ दर्ज़ नहीं किए हैं। इस कारण, वास्तव में शुक्रवार रात तक देशभर में इस महामारी के मरीज़ों की संख्या ३६ हज़ार के भी पार गयी है, ऐसा सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कियेनुसार, शुक्रवार के एक ही दिन में राज्य में २६ लोगों की मृत्यु हुई और १००८ नये मरीज़ पाये गए। इससे राज्य के मरीज़ों की संख्या ११,५०० से पार गयी है।

इस पृष्ठभूमि पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाऊन १७ मई तक बढ़ाने की घोषणा की। देश में लॉकडाऊन तीसरी बार बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले २५ मार्च से १४ अप्रैल के बीच इक्कीस दिनों का लॉकडाऊन हुआ था। उसके बाद १५ अप्रैल से ३ मई इस उन्नीस दिनों के लॉकडाऊन के दूसरे चरण पर फिलहाल अमल चालू है। इस लॉकडाऊन के ख़त्म होने के दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्रालय ने और दो हफ़्तों से लॉकडाऊन बढ़ाने की घोषणा की। लेकिन इस बार लॉकडाऊन में ग्रीन तथा ऑरेंज झोन में कुछ शर्तों पर नियम शिथिल किये जा रहे हैं। ग्रीन झोन में नियम काफ़ी हद तक शिथिल होनेवाले हैं। लेकिन देश में रेल्वे, मेट्रो, विमानसेवा, स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, हॉटेल्स, सिनेमाहॉल, मॉल्स और धार्मिक स्थल पहले जैसे बंद ही रहनेवाले हैं।

केंद्र सरकार ने देश के ज़िलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन झोन में किये वर्गीकरण की सूचि अद्यतन की। इससे पहले, जब दूसरे चरण के लॉकडाऊन की घोषणा हुई, तब देश के १७० ज़िले रेड झोन में रखे गये थे। लेकिन अब देश में रेड झोन्स की संख्या कम हुई होकर, ग्रीन और ऑरेंज झोन्स की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने की घोषणा के अनुसार, देश में १३० ज़िले अब रेड झोन में हैं। २८४ ज़िले ऑरेंज झोन और ३१९ ज़िले ग्रीन झोन में रखे गये हैं। २१ दिनों में एक भी मरीज़ ना पाये गए ज़िलों को इसके बाद ‘ग्रीन झोन’ घोषित किया जायेगा। इससे पहले यह कालमर्यादा २८ दिनों की थी। हर हफ़्ते यह रेड, ऑरेंज और ग्रीन झोन के सूचि अद्यतन की जानेवाली है।

रेड झोन में कोरोना की शृंखला को तोड़ना यह बड़ी चुनौती है। रेड और ऑरेंज झोन में जहाँ कोरोना के मरीज़ पाये गए हैं, वहाँ कंटेन्मेंट झोन घोषित किये गए हैं। राज्यों को इस कंटेन्मेंट झोन की अर्थात् कोरोना का मरीज़ पाया जाने के कारण प्रतिबंधित किये क्षेत्रों की फेरसमीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है। साथ ही, कंटेन्मेंट झोन घोषित करने के लिए मानक कार्यप्रणाली (स्टॅंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर-एसओपी) में बदलाव किये गए हैं। इन मानक नियमों के अंतर्गत कंटेन्मेंट झोन की व्याप्ति बढनेवाली है। इस संक्रमण के मरीज़ कितने हैं? इन मरीज़ों के संपर्क में आये हुए लोगों की संख्या तथा भौगोलिक फैलाव कितना? इसपर कंटेन्मेंट झोन निश्चित करके उस भाग में घर-घर में संक्रमित मरीज़ों की खोज की जानेवाली है।

फिलहाल देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बंगळुरू, अहमदाबाद इन जैसे बड़े शहर रेड झोन में हैं। रेड झोन में उत्तरप्रदेश के सर्वाधिक ज़िले होकर, इस राज्य के १९ ज़िलों का समावेश है। उसके बाद महाराष्ट्र के १४ ज़िले हैं। राज्य में मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, सातारा, पालघर, यवतमाळ, धुळे, अकोला और जळगाव ये ज़िले रेड झोन में हैं। इसके अलावा रायगड, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार, कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड, चंद्रपूर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा और बीड ये ज़िले ऑरेंज झोन में शामिल हैं। उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गडचिरोली और वर्धा ये राज्य के केवल छ: ज़िले ग्रीन झोन में शामिल हैं।

             गृहमंत्रालय ने जारी की नियमावली के अनुसार ग्रीन झोन में प्रवासी बस सेवा ५० प्रतिशत क्षमता से चलाने के लिए अनुमति दी गयी है। यहाँ टॅक्सी सेवा भी शुरू की जायेगी। साथ ही, सलून के साथ ही अन्य दूकान शुरू करने की अनुमति होगी। ग्रीन झोन में अधिकांश व्यवसायों को छूट दी गयी है। ऑरेंज झोन में केवल टॅक्सी सेवा के लिए ही अनुमति दी गयी है। फोर-व्हीलर निजी वाहन केवल दो प्रवासियों को ले जा सकते हैं।

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