‘कंटेन्मेंट झोन’ में ३० जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा – कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर धीरे धीरे सब कुछ शुरू होगा

नई दिल्ली – देश में पाँचवें चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया गया हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार के दिन पांचवे चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके अनुसार देश में कंटेन्मेंट झोन को छोड़कर अन्य इलाकों में लॉकडाउन पीछे लेने की सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी की हैं। कंटेन्मेंट झोन के बाहर सब कुछ पहले की तरह शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसकी वज़ह से, कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर के धार्मिक स्थल, होटल्स, मॉल भी शुरू होंगे। साथ ही, एक राज्य से दूसरें राज्य की सफर पर लगाए प्रतिबंध भी हटाए गए हैं।

देश में २५ मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन से अब देश का काफ़ी बड़ा क्षेत्र मुक्त हो सकता है। कोरोना वायरस की वज़ह से जारी किए गए लॉकडाउन के कारण देश के आर्थिक कारोबार पर काफ़ी बड़ा असर हुआ है। इस कारण, कोरोना के विरोध में लड़ाई भी जारी रहें और अर्थचक्र भी ठीक से चलता रहें, इसके लिए चौथे स्तर में ही केंद्र सरकार ने काफ़ी नियम शिथिल किए थे। उद्योगों को अनुमति प्रदान की गई थी। ग्रीन और ऑरेंज झोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की दृष्टि से कोशिश शुरू की गई थी। अब पांचवे चरण में कंटेन्मेंट झोन के अलावा अन्य ज़गहों से लॉकडाउन हटाने का निर्णय हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इससे संबंधित गाईडलाईन्स जारी की हैं।

कंटेन्मेंट क्षेत्र से बाहरी इलाके से लॉकडाउन हट रहा है। लेकिन, वहाँ की सभी बातें धीरे धीरे शुरू कीं जायेंगी। साथ ही वहां पर कोरोना से सुरक्षित रहने से सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना लॉकडाउन से राहत मिलें क्षेत्र में भी अनिवार्य रहेगा। ६० वर्ष से अधिक बुज़ुर्ग और १० वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। शादी और अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित रहने के लिए तय किए गए नियम पहले जैसे ही कायम रहेंगे।

कन्टेन्मेंट झोन से बाहर के इलाकों में ८ जून से, पहले चरण में धार्मिक स्थान, मॉल, रेस्टॉरंट शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन, कार्यक्रमों का आयोजन करने पर लगाई पाबंदी बरकरार रहेगी। साथ ही, कन्टेन्मेंट झोन के बाहर भी स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षा संस्था इतने में शुरू नहीं किए जाएंगे। दूसरे चरण में जुलाई महीने में इससे संबंधित निर्णय किया जाएगा, ऐसा केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा है। साथ ही, आंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो, रेल, चित्रपट गृह, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेन्मेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम शुरू करने का निर्णय हो सकता हैं। लेकिन, उससे पहले केंद्र सरकार इससे संबंधित जायज़ा करेगी, यह भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।

‘कंटेन्मेंट’ यानी कोरोना के मरीज़ पाये जाने से प्रतिबंधित किए गए इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। इन इलाकों में धीरे धीरे नियम शिथिल किए जाएंगे। लेकिन, यह बात परिस्थिति पर निर्भर रहेगी। गृह मंत्रालय ने जारी कीं गाईड लाईन्स के अनुसार, किसी भी तरह की सहूलियत देने का अंतिम निर्णय राज्यों को ही करना है।

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