महाराष्ट्र में ३० जून तक लॉकडाउन रहेगा

मुंबई – महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ३० जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन, लॉकडाउन के इस चरण में राज्य सरकार ने कुछ मात्रा में राहत देने का निर्णय किया है। रेड़ झोन को छोड़कर अन्य सभी ज़गहों पर कुछ सेवाओं को शुरू किया ज़ाएगा। लेकिन, रेड़ झोन के महापालिका क्षेत्रों में धीरे धीरे कुछ सेवा शुरू की जायेंगी। रेड़ झोन में तय की गई सीमा के साथ रिक्षा, टैक्सी शुरू होंगे और सरकारी दफ़्तर १५ प्रतिशत कर्मचारियों के उपस्थिति के साथ शुरू किए जाएँगे। इसके अलावा निजी दफ़्तर दस प्रतिशत उपस्थिती के साथ शुरू करने की अनुमति दी जा रही है।

Lockdown-in-Maharashtraकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार के दिन, कन्टेन्मेंट झोन के क्षेत्रों को छोड़कर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया था और इससे संबंधित गाईडलाईन्स भी जारी किए थे। इन गाईडलाईन्स के दायरें में रहकर राज्य अपने स्तर पर कौनसी सेवाएँ शुरू करनी हैं, इसका अंतिम निर्णय कर सकेंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था। इसके अनुसार रविवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम घोषित किए। राज्यभर में हालाँकि ३० जून तक लॉकडाउन जारी रहनेवाला है, फिर भी कई बातों को सहूलियत मिलनेवाली है। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘मिशन बिगीन अगेन’ नीति का स्वीकार किया होकर, रेड़ झोन में शामिल महापालिका क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कुछ सेवाएँ शुरू की जाएँगी। सिर्फ कन्टेन्मेंट क्षेत्र में किसी भी तरह की सहूलियत प्राप्त नहीं होगी।

राज्य में प्रार्थना स्थल, मॉल, होटल्स बंद ही रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, सलून, ब्युटी पार्लर, मेट्रो, रेल सेवा, एंटरटेन्मेंट के कार्यक्रम और सभा के आयोजन पर पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन, सरकारी और निजी गार्डन एवं बगिचे, सायकलिंग एवं जॉगिंग के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन, इन ज़गहों पर सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही, छोटे बच्चों के साथ बड़े लोगों का होना भी आवश्‍यक रहेगा। ३ जून से पहले चरण में यह सहूलियत प्रदान हो रही है। साथ ही, पहले चरण में सरकारी दफ़्तर १५ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शुरू होंगे। प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और अन्य तकनीकी कामों को मंजूरी प्रदान होगी।

दूसरे चरण में बाज़ार और दूकानों को शुरू करने की अनुमति प्रदान होगी। ५ जून से दूसरें चरण की शुरूआत हो रही है और सुबह ९ से शाम ५ बजे तक ही दूकानों को शुरू रखने की सहूलियत रहेगी। लेकिन, सम-विषम नीति के अनुसार एक लेन की दूकानें एक दिन और दूसरी लेन की दूकानें दूसरें दिन शुरू रहेंगी। साथ ही सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन ना करनेवाले दुकान बंद दिए जाएँगे, यह भी स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा घर से नज़दिकी दूकानों में ही खरीदारी करने की शर्त रखी गई है। साथ ही, दूकानों तक जाने के लिए पैदल या साइकिल से जाने की सूचना की गई है। दूसरे चरण में ही रिक्षा और टैक्सी सेवा शुरू होगी। लेकिन, इनमें सफर करनेवाले यात्रियों की संख्या पर मर्यादा जारी रहेगी। चालक एवं दो यात्री ही रिक्षा और टैक्सी से सफर कर सकेंगे।

तीसरे चरण में ८ जून से निजी दफ्तर शुरू करने की अनुमति होगी और इन दफ़्तरों में सिर्फ १० प्रतिशत मौजूदगी की अनुमति रहेगी। अन्य सभी कर्मियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ का विकल्प कायम रहेगा एवं काम की ज़गह पर सैनेटायझेशन की व्यवस्था रखने की शर्त भी रखीं गई हैं।

इसी बीच, जिलों के अंदर बस सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, एक जिले से दुसरें जिले में बस सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं रहेगी, यह भी राज्य सरकार ने कहा है। अख़बार घर में डिलिवर करने के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही, सुबह ९ से शाम ५ के बीच गैरज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी, यह भी राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है।

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