‘टीडीएस’ में २५ प्रतिशत कटौती, आयकर रिटर्न की कालावधि में बढ़ोतरी – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणा

 नई दिल्ली, (वृत्तसंस्था) –  वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने, वेतन के अलावा देय राशि पर (नॉन सॅलरीड पेमेंट) लगनेवाले टीडीएस में २५ प्रतिशत की कटौती की है। साथ ही, आयकर रिटर्न भरने की मर्यादा भी नवम्बर तक बढ़ायी गयी है। बुधवार को २० लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पॅकेज में से कुछ भाग की जानकारी देते समय वित्तमंत्री सीतारामन ने यह घोषणा की। ‘टीडीएस’ और ‘टीसीएस’ संदर्भ के निर्णय के कारण लिक्विडिटी ५० हज़ार करोड़ से बढ़ेगी।

‘टीडीएस’ (टॅक्स डीडक्टेड ऍट सोर्स) और ‘टीसीएस’ (टॅक्स कलेक्टेड ऍट सोर्स) के दर ३१ मार्च २०२१ तक २५ प्रतिशत से घटाये गए हैं। लेकिन ही कर कटौती हर एक के लिए नहीं होगी। नॉन सॅलरीड पेमेंट पर ‘टीडीएस’ और चुनिन्दा रसीदों पर ‘टीसीएस’ की यह कर कटौती लागू होनेवाली है।

यदि किसी व्यक्ति को १०० रुपये ‘टीडीएस’ अथवा ‘टीसीएस’ लागू है, तो उसे ७५ रुपये ही देने पड़ेंगे, ऐसा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा। कॉन्ट्रॅक्ट, व्यवसायिक शुल्क, ब्याज, किराया, डिव्हिडंट, कमीशन, ब्रोकरेज भरते समय यह ‘टीडीएस’ कटौती लागू होगी। हालाँकि केवल ‘नॉन सॅलरीड पेमेंट’ के लिए ही यह कर कटौती की गयी है, फिर भी इससे करदाताओं के ५० हज़ार करोड़ रुपयों की बचत होगी। इससे लिक्विडिटी और भी पढ़ेगी। आयकर रिटर्न भरने की कालावधि ३० नवम्बर तक बढ़ायी होने की जानकारी भी निर्मला सीतारामन ने दी है।

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